इस वर्ष पहली अक्टूबर से मृत्यु पंजीकरण के लिए मृतक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के वास्ते अब आधार नम्बर जरूरी होगा। इससे मृतक की पहचान के लिए कई तरह के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
भारत के पंजीयक निदेशक ने एक अधिसूचना में कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए आधार केइस्तेमाल से संबंधियों और आश्रितों द्वारा दिए गये विवरण की सत्यता सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था जम्मूकश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के निवासियों के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होजाएगी। इन तीनों राज्यों के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी । मृतक का आधार नम्बर या ई आई डी की जानकारी नहीं रखने वाले आवेदकों को एक प्रमाण पत्र देना होगा किमृतक के पास आधार नम्बर नहीं था। इस संबंध में गलत सूचना देने को अपराध माना जाएगा।