अध्यक्ष बाल कल्याण समिति ने बताया है कि बच्चों के प्रति होने वाली कू्ररता व बालकों के साथ निरन्तर किये जा रहे अपराधों पर चर्चा करते हुये बाल कल्याण समिति ने यह निर्णय लिया कि किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा व संरक्ष्ण के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई हरदोई 181 चाइल्ड लाइन के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जायेगा।
निरीक्षण के संबन्ध में उन्होने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों/विद्यालयों के निरीक्षण के समय बाल कल्याण समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। विद्यालयों में बच्चों की समस्याओं व शिकायतों को सुनने के लिये आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा। संबन्धित विद्यालयों व विभागों से सहयोग की अपेक्षा की है। संबन्धित विभाध्यक्ष विद्यालयों मे बाल कल्याण समिति को स्टाफ/अध्यापकगणों द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करें। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देश दिये है कि बालकों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिये निरीक्षण के समय स्कूल/विद्यायल स्टाफ/अध्यापकगण द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें।