सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक: सहायक जन सूचना अधिकारी

सहायक जन सूचना अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट ने मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, सभी उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक रोडवेज तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की अपेक्षानुसार नागरिको के मध्य अधिनियम का प्रचार प्रसार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है, जिससे समाज के निम्न स्तर विशेष रूप से उपेक्षित समुदाय तक इसकी पहुॅच हो सके।
उन्होने कहा है कि प्रचार प्रसार के लिए सभी विभाग विभिन्न उपयोगो हेतु बनाये जाने वाले कागजात जैसे राशन कार्ड, अस्पताल की पंर्ची रोगी आदि में सूचना के अधिकार के निर्देश मुद्रित कराये जिससे जन साधारण तक यह जानकारी सुगमता के साथ पहुॅच सके। उन्होने कहा है कि इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड, अस्पताल, नगर पालिका/नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साप्ताहिक बाजार/हॉट एवं अन्य सार्वजनिक स्थलो पर सूचना अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित होर्डिग्स लगवाये जाये तथा शैक्षिक संस्थानों पर अधिनियम से सम्बन्धित परिचर्चा, व्याख्यान एवं कार्यशाला आदि के आयोजन भी कराये जाये।