कृषक की इच्छा से ही होगा फ़सल बीमा

जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक परवीर सिंह के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बंध में बैठक आयोजित की। उन्होंने निर्देश दिए कि अब ऐच्छिक कर दी गई है अर्थात यदि कृषक चाहे तो अपनी फसल का बीमा करवाने से इनकार कर सकता है। इसके लिए ऐसे अनिच्छुक कृषकों को अपनी बैंक शाखा को, जहां से केसीसी बना है और वह फसली ऋण ले रहे हैं, 24 जुलाई 2020 से पहले लिख कर सूचित करना पड़ेगा। यदि वह अपनी असहमति व्यक्त नहीं करते हैं तो बैंक शाखा ऋण धनराशि का हस्तांतरण करते समय लाभार्थी के खाते से प्रीमियम की किश्त स्वतः ही काट लेगी तथा बीमा कंपनी को भेज देगी।

4 जुलाई 2020 के शासनादेश में निर्देशित किया है कि कोविड19 महामारी के कारण आवागमन सामान्य न होने से कृषकों को बैंक जाने में असुविधा हो सकती है। ऐसी दशा में उनके द्वारा ई मेल, मोबाइल से स्कैन किया गया प्रार्थना पत्र, डाक या अन्य किसी संचार माध्यम से भेजा गया हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र भी बैंक द्वारा स्वीकार किया जाए।
सभी कृषक यदि वे खरीफ 2020 में लिए जाने वाले फसली ऋण के सापेक्ष अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो वे 24 जुलाई से पूर्व बैंक शाखा को ऊपर दी गई किसी भी विधि से अपने बैंक शाखा को अवश्य सूचित कर दें कि वे फसल बीमा योजना में प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं। इस अवसर पर अग्रणीय बैंक प्रबंधक परमवीर सिंह, कृषि उप निदेशक रामवीर कटारा, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।