05 फरवरी से 15 मार्च तक हरदोई में धारा 144 लागू

              जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि वर्ष 2018 की हाईस्कूल/इण्टरमीडियट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाओं तथा 01 मार्च को होली के त्यौहार के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था एवं शान्ति को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है और इसे दृष्टिगत रखते हुए जनपद में 05 फरवरी से 15 मार्च 2018 तक धारा 144 लागू कर दी गयी है ।
              उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूकया तलवार, छुरी, लाठी, भाला आदि लेकर नही जायेगें तथा किसी भी स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे तथा बिना अनुमति किसी प्रकार का जुलूस व प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा । जिलाधिकारी ने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।