राजनैतिक दलों को मिलने वाले चन्दे में हो रही धांधली को रोकने के लिए चुनाव बॉण्ड योजना को अंतिम रूप दे दिया है । चुनाव के लिए देश में धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ये बॉण्ड सेप्रोनोट के रूप में एक धारक दस्तावेज होगा । यह ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रपत्र होगा ।
लोकसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि यह बॉण्ड एक हजार, दस हजार, एक लाख, दस लाख और एक करोड़ रुपये की राशि के होंगे । भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखा से इन्हें खरीदा जा सकेगा । खरीददारों को केवाईसी के सभी नियमों को पूरा करना होगा और भुगतान बैंक खाते से कराना होगा । इसमें भुगतान करने वाले का नाम नहीं होगा । यह बॉण्ड केवल 15 दिन के लिए होगा । ध्यान रहे ये बांड पंजीकृत राजनीतिक दल को दान देने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा । अपने बैंक में खाते के जरिये राजनीतिक दल इसे भुना सकेंगे । केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीने में 10-10 दिन तक खरीदे जा सकेंगे । आम चुनाव वाले वर्ष में इसकी खरीददारी के लिए सरकार 30 दिन का और समय देगी ।