केन्द्र शासित वस्तु और सेवा कर तथा क्षतिपूर्ति वस्तु और सेवा कर विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं। केंद्रीय जीएसटी केंद्र के काराधान से, एकीकृत जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन पर कराधान से जबकि केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी विधेयक केंद्र शासित क्षेत्रों में कराधान से संबंधित है। क्षतिपूर्ति कानून में जीएसटी लागू करने से राज्यों को होने वाले नुकसान की केंद्र द्वारा पांच वर्ष तक भरपाई का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के उदित राज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि इससे एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था आएगी। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतें कम होंगी।
सरकार ने पहली जुलाई से वस्तु और सेवा कर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें आबकारी सेवा कर, मूल्य वर्धित कर–वेट या अन्य स्थानीय कर शामिल होंगे। एक बार जब इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद राज्य अपने जी एस टी विधेयकों को अपनी–अपनी विधानसभाओं में पारित कराएंगे। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बेनर्जी ने कहा कि नयी कर व्यवस्था से आम आदमी को फायदा होगा और कारोबार आसान हो जाएगा।