मिट्टी के तेल को लेकर सरकार गम्भीर

भारत सरकार से प्रदेश को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के चौथे त्रैमास (माह जनवरी, फरवरी, व मार्च, 2018) के लिए 2,21,964 किलो लीटर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रकार के लाभान्वित परिवारों की श्रेणी अर्थात पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय का चयन किया गया है । पात्र गृहस्थी राशनकार्ड धारकों में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों में 3.5 लीटर प्रति राशनकार्ड के आधार पर प्रदेश के सभी जिलों को मासिक आवंटन किया गया है ।

तेल आबंटन के सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है । प्रत्येक माह पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय राशनकार्ड धारकों में वितरित मिट्टी के तेल की पूरी मात्रा निर्धारित प्रारूप पर तहसीलवार आगामी माह की 10 तारीख तक हर दशा में शासन को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि मिट्टी के तेल के दुरूपयोग पर अंकुश लगाया जा सके और ऐसा न करने पर जिला पूर्ति अधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है । तेल के वितरण के उपरांत जो भी तेल अवशेष बचेगा, उसे जिलाधिकारी जनपद स्तर पर सुरक्षित रखते हुए इसका लेखा-जोखा रखने के भी निर्देश दिए गए हैं ।