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गोधरा दंगों से सम्बन्धित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ़ याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला फिर से टाला

गोधरा दंगों में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला फिर से टाल दिया है । राज्य के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में 27 फरवरी 2002 को आग लगाये जाने की घटना के बाद राज्य में प्रदेश व्यापी दंगे फैल गए थे । दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम भी मुख्य रूप से शामिल था । उच्चतम न्यायालय की देखरेख में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मोदी को क्लीन चिट दे दी थी । जाकिया जाफरी ने मोदी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी । जाकिया जाफरी दंगा पीड़ित तथा दंगों में मारे गये पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं । याचिका पर अपने फैसले को गुजरात हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर टाल दिया । सभी पक्षों से इस संबंध में कुछ तकनीकी पूछताछ के बाद हाई कोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश न्यायमूर्ति (श्रीमती) सोनिया गोकाणी ने मामले की अगली तिथि 26 सितंबर तय कर दी है । उम्मीद की जा रही है कि अदालत26 सितम्बर को फैसला सुना सकती है ।