दिल्ली उच्च न्यायालय ने हनीप्रीत इंसा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है । हनीप्रीत इंसा डेरा की साध्वियों से बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा पाए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कथित दत्तक पुत्री है । राम रहीम के हर एक काले कारनामे की हनीप्रीत राज़दार है । रामरहीम और हनीप्रीत अंतरंग साथी बताए जाते हैं । हनीप्रीत की याचिका को न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल खारिज कर दिया है । न्यायमूर्ति का मानना है कि याचिकाकर्ता की याचिका केवल अदालत के समय की बर्बादी करने के लिए है । न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने शब्दों में हनीप्रीत इंसा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका में किसी तरह का दम नहीं है ।
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