लखनऊ- हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 1 फरवरी को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर प्रमुख सचिव गृह से हलफनामा मांगा है । हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन से भी हलफनामा मांगा है । सन् 2000 में सरकारी नियमावली के आधार पर याचिका दायर की गयी थी कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर अनुमति के बगैर न बजाए जाएँ ।
नियमावली के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से इजाज़त लेना आवश्यक होगा । धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है । सरकार से हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने कुछ सवाल पूछे हैं । पहला कि क्या लाउडस्पीकर बजाने से पहले सरकारी अनुमति ली गई, दूसरा अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाने वालों पर क्या कार्रवाई की गयी और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है ।