प्रधान न्‍याया‍धीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज

राज्‍यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधान न्‍याया‍धीश दीपक मिश्र के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू द्वारा प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने पर सवाल उठाये हैं। कांग्रेस सहित सात विपक्षी दलों ने प्रधान न्‍यायाधीश के खिलाफ कदाचार के पांच कारणों पर आधारित नोटिस राज्‍यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को दिया था।

श्री नायडू ने विपक्षी दलों के नोटिस को ठोस आधार की कमी का हवाला देते हुए खारिज किया। सभापति ने जाने माने कानून और संविधान विशेषज्ञों से सलाह मशविरे के बाद नोटिस को खारिज करने के 22 कारण बताये। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राज्यसभा सभापति के निर्णय को अवैध आदेश करार दिया। पार्टी ने कहा है कि वह सभापति के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसके खिलाफ हम पिटिशन फाइल करेंगे। हम मानते है कि जब हम वो याचिका पेश करें, उसमें चीफ जस्टिस साहब कोई फैसला नही लें, न तो उसकी लिस्टिंग का न कोई और फैसला और जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, हमें मंजूर है।