12 दिन की हड़ताल के बाद जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ने आज कामकाज फिर शुरू कर दिया। वकील अन्य बातों के अलावा कठुआ दुष्कर्म और हत्या का मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई को सौंपे जाने और अवैध रूप से बसे रोहिंग्या लोगों को वापस भेजे जाने की मांग कर रहे थे।
जम्मू-कश्मीर सरकार को उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले की मृतका के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। पीडि़ता पक्ष के वकील और मददगार परिवार को प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने राज्य सरकार से सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में होने चाहिए। अदालत ने मामले की सुनवाई कठुआ के बजाय चंडीगढ़ में करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।