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सुप्रीम कोर्ट ने भी कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों पर कड़ा रुख अपनाया है । एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत पैलेट गन बन्द करने पर केंद्र को निर्देश दे सकता है, बशर्ते याचिकाकर्ता आगे पत्थरबाजी न होने की जिम्मेदारी लें। वहीं सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अलगाववादी नेताओं से सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोई भी बातचीत राजनीतिक स्तर पर ही संभव है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 मई को होगी। जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएशन ये चाहती थी कि केंद्र हुर्रियत नेताओं के साथ बिना किसी शर्त के बात करे। केंद्र ने कहा कि वो केवल उन्हीं लोगों से बात करेगी जिन्हें लोगों की ओर से कानूनी तौर पर अनुमति मिली हो।
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