प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2017-18  के अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित

 उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2017-18  के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु पात्र उद्यमियों से ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
उन्होने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विकलांग/अल्पसंख्यक एवं महिला उद्यमियो को ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना पर 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपादान की व्यवस्था है। सामान्य वर्ग के पुरूषों के लिये ग्रामीण क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत मार्जिन मनी उपादान की व्यवस्था होगी। योजना की अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवसमें कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। 18 वर्ष से ऊपर के इच्छुक व्यक्ति एजेन्सी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में से किसी भी एजेन्सी से वेबसाइट  www.kviconline.gov.in  पर 05 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते है। 05 अक्टूबर तक आवेदित आवेदन पत्र ही विचार किया जायेगा।