मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कल मध्य प्रदेश के शहडोल मे एक कार्यक्रम मे इसकी औपचारिक घोषणाा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसका उपयोग जनजातीय समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने के लिए किया जाएगा।
इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी से जनजातीय लोगों को शोषण से बचाना है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन मे विशेष अधिकार देता है।