सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे बाजार व कार्यालय

बदायूँ: उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निम्न प्रतिबन्धों को लागू किया गया है। कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित निर्देश निर्गत किये जाते है।

1- प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनपद में समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेगें। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषेद्ध रहेगा (केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) इस सम्बन्ध में जनपद में धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- प्रातः 09.00 बजे से सायं 06.00 बजे निम्नवत गतिविधियाँ बाजार/दुकानें इत्यादि निम्नवत रोस्टर के अनुसार खोले जायेगें।

5 दिन खुलने वाले प्रतिष्ठान/ दुकान (शनिवार व रविवार को छोड़कर) किराने/प्रोविजनल स्टोर, अण्डे की दुकान, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकाने, बुक्स-स्टेशनरी की दुकाने, मिठाई/नमकीन/ बेकरी की दुकाने,दवाओं की दुकानें, कीटनाशक एवं कृषि यन्त्रों की दुकान, भवन निर्माण सामिग्री की दुकानें (सरिया/सीमेन्ट/रेत/बजरी/मिटटी/गिट्टी/रोड़ी/पेन्ट/बजरी/हार्डवेयर/जलापूर्ति से सम्बन्धित उपकरण, लकड़ी की दुकाने), कम्प्यूटर्स (उपकरण सहित) फोटो-स्टेट मशीन की दुकान,फोटोग्राफ, मैकेनिक की दुकानें (वर्क शाप), स्ट्रीट वेन्डर/पटरी व्यवसायी, सैलून/ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें, मिठाई की दुकानें, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ज्वैलरी, बर्तन, गैस चूल्हा, साइकिल, घडी, आटो मोबाइल्स, इलेक्ट्रोनिक्स (मोबाइल की दुकान सहित), प्रिन्टिंग प्रेस, ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, टेन्ट, शस्त्र की दुकानें, खेल-कूद के सामान, अटैची/स्कूल बैग, बैग, कपडे की दुकान, रेडीमेड कपडे़, जूते की दुकान, कपडे़ सिलने की दुकान (टेलर) ।

मंगलवार, बृहस्पतिवार फर्नीचर की दुकान, चश्मों की दुकाने, कास्मेटिक (सौन्दर्य-प्रसाधन) । जो भी दुकान खुलेगी उनके समस्त दुकानादारों को फेस-कवर/मास्क/ मास्क/गमछा/रूमाल/स्कार्फ/दुपट्टा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे की जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेसिंग, मास्क ग्लव्स एवं सैनिटाइजेशन की शर्ते यथावत लागू रहेगी। ग्राहक के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य रूप से डाउनलोड होना चाहिये।

3- रोस्टर के विपरीत अथवा नियत अवधि के अतिरिक्त दुकानें/प्रतिष्ठान खोले जाने पर धारा 144 का उल्लंघन माना जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह व्यवस्था बन्दी के दिवस अर्थात शनिवार एवं रविवार को भी लागू रहेगी।

4- अन्य दिवसों की भाँति प्रत्येक शनिवार एवं रविवार में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, फल व सब्जियों के ठेले/ठेली पूर्व की भांति खुले रहेगें और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुडे़ व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। फल व सब्जियों के ठेले/ठेली चलते फिरते बिक्री कर सकते है, परन्तु फल व सब्जी की दुकानें बन्द रहेगी।

5- रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

6- बिन्दु संख्या-03 में उल्लिखित बसों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का जनपद के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

7- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेगें।

8-शासनादेश संख्या-1701/33-3-2020-114/2012 के अनुसार के अनुपालन में रविवार को सफाई एवं स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं फागिग हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें।

9- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

10- इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेगें जिनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेगें।

11- इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही डयूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

12- इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बडे़ पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बडे़ निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

13- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चैराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

14- जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

15- प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सेक्टर स्कीम लागू रहेगी। जोनल तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट पूर्व निर्गत निर्देशों के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रों में समकक्ष नामित पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से भ्रमण कर कोविड-19 हेतु कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी होगें।

16- कैण्टोनमेण्ट जोन में किसी प्रकार की गतिविधियां यथा कार्यालय/बाजार/ दुकानें इत्यादि नहीं खोली जायेगी। मात्र विधिक पास निर्गत सब्जी/फल/राशन की डोर-टू-डोर डिलेवरी सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।