उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु में जल्लिकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाली 6 जनवरी की अधिसूचना वापस लेने की मांग की है । जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ इससे जुड़े़ मामलों की 31 जनवरी को सुनवाई करेगी । उच्चतम न्यायालय ने दो दिन पहले भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एवं अन्य पशु अधिकार संगठनों की वह याचिका स्वीकार कर ली जिसमें तमिलनाडु विधानसभा से सांडों को कन्ट्रोल करने वाली प्रतियोगिता के आयोजन को अनुमति के कानून को चुनौती दी गई है।
अपनी याचिकाओं में पशु अधिकार संगठनों ने कहा है कि तमिलनाडु ने नये कानून को पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के पहले वाले फैसले को नहीं माना । ओ पन्नीर सेल्वम ने कुछ दिन पहले 23 जनवरी को पशु क्रूरता रोकथाम संशोधन विधेयक 2017 सदन में पेश किया और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया ।