मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण के आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 10 अक्टूबर

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना किये जाने हेतु ऋण लेने के इच्छुक आवेदक 10 अक्टूबर 2019 तक निःशुल्क फार्म प्राप्त कर सकते है। योजना की अन्य नियम व शर्ते पूर्ववत है ।

योजना से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा सभी औपचारिकताओं सहित 10 अक्टूबर 2019 को सायं 05.00 बजे तक ही कार्यालय में जमा किये जायेंगे।