राष्ट्रीय लोक अदालत 09 मार्च को

हरदोई- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वायु नन्दन मिश्र ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मार्च 2019 को किया जायेगा।

उन्होने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, धारा 138 परकम्य लिखित अधिनियम, वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल, सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों को निस्तारित किया जायेगा। श्री मिश्र ने कहा कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग अपने वादों का निस्तारण करायें।