बदायूँ में गुरुपूर्णिमा पर नहीं होगा गंगा स्नान

बदायूँ: जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रशान्त ने निर्देश दिए कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते धारा 144 दण्ड संहिता की धारा प्रभावी है। आज 05 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गंगा स्नान प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार के आयोजन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया समझा जाएगा। अनलाॅक-डाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।