अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी कार्डधारकों को 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक गेहूं, चावल के साथ एक किग्रा प्रति यूनिट मोटा अनाज फ्री

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अवगत कराया है कि भारत सराकर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2023 तक 14 किग्रो0 गेहूं, 21 किग्रा0 चावल के साथ 01 किग्रा0 प्रति यूनिट की दर से मोटे अनाज का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओ एवं सप्लाई इंस्पेटरों को निर्देश दिये है कि उक्त योजना मे संवेदनशीलता बरती जाये और प्रत्येक कोटे की दुकान पर बैनर आदि लगाकर लोगों को निःशुल्क राशन वितरण के सम्बन्ध में जागरूक किया जाये।

शिकायत निवारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि क्रियाशील कॉलसेन्टर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800- 1800-150 का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये और शिकायत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के उद्देश्य से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।