उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में कल शाम चार बजे शक्ति परीक्षण का आदेश दिया । न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर की याचिका पर यह आदेश दिया।
पीठ ने कहा कि सदन में शक्ति परीक्षण के मुद्दे पर विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कानून के अनुसार फैसला लेंगे। पीठ ने राज्य सरकार और राज्यपाल को शक्ति परीक्षण में भाग लेने के लिए एंगलो इंडियन समुदाय से किसी सदस्य को नामित न करने का निर्देश दिया। श्री बी. एस. येदियुरप्पा ने कहा है कि पार्टी न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।