रिपोर्ट- पी०डी०गुप्ता
कछौना(हरदोई): नगर पंचायत कछौना पतसेनी के कुशीनाथ मंदिर पर व्यापारियों के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने खाद्य सुरक्षा हेतु जनजागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यापारी खाद्य व्यवसाय का संचालन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस अवश्य प्राप्त कर लें और निर्धारित अवधि में रिन्यूअल करा लें। कोई भी खाद्य पदार्थ खुले रूप में विक्रय हेतु प्रदर्शित न करें। कटे फल, सड़े फल एवं सब्जियों का विक्रय न करें। मांस विक्रेता मांस विक्रय हेतु जानवर का वध पशुवधशाला से कराने के उपरांत ही मांस का विक्रय करें। बिक्री दुकान पर मांस का वध कदापि न करें। मिलावटी पदार्थ बिल्कुल न करें। खाद्य पदार्थ के निर्माता अपने खाद्य उत्पाद में अखाद्य रंगों का प्रयोग कदापि न करें। खाद्य पदार्थ के निर्माता अपने खाद्य उत्पाद पर पैकेज एवं लेबलिंग के नियमों का पूर्णतया अनुपालन करें। खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय के लिए बिल-वाउचर अवश्य प्राप्त करें। किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की सूचना टोल-फ्री नंबर 18001805533 पर की जा सकती है। मिठाइयों पर चाँदी तथा एल्युमीनियम का वर्क पूर्णतया प्रतिबन्धित है। खाद्य तेलों को तलने को लेकर उसका अधिक बार प्रयोग न करें तथा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती को प्रत्येक बार बदलते रहना चाहिये। मिलावटी सरसों के तेल की शिकायत व्यापारियों ने की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने शीघ्र औचक निरीक्षण कर अभियान चलाने की बात कही।
इस गोष्ठी में व्यापार मण्डल अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष धीरज गुप्ता, महामंत्री गोपाल जी गुप्ता, रामजी गुप्ता, डेविड, संदीप कुमार गुप्ता, श्याम मोहन गुप्ता, संदीप, सुशील गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारियों ने लाभ उठाया।