
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को बताया है कि उसे आशंका है कि पाकिस्तान कूलभूषण जाधव को उसका पक्ष सुनने से पहले ही फांसी पर लटका सकता है। भारत के वकील श्री हरीश साल्वे ने कहा कि श्री जाधव को पिछले वर्ष तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों का आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रखे जाने के दौरान उनसे करवाए गए कबूलनामे के आधार पर ये आरोप लगाये गए थे।
भारत ने श्री जाधव की मौत की सजा तुरंत स्थगित करने की मांग की है। उसने जाधव को राजनयिक मदद के 16 अनुरोध ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हेग स्थित अंतराष्ट्रीय न्यायालय में जाधव मामले की सुनवाई शुरू होने पर भारत ने दलील दी कि पाकिस्तान ने मौलिक मानवअधिकारों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहा कि वह चाहता है कि श्री जाधव को अपना पक्ष रखने का कानूनी हक मिले।