प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 10 फरवरी 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा जिसमें आपराधिक शमनीय वाद/पारिवारिक/वैवाहिक मामलों, मोटर यान अधिनियम, बांटमाप, विद्युत, जलकर, वन, जुंआ, आबकारी, बैंक लोन, श्रम एवं राजस्व अधिनियम, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाओं, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, वेतन भत्ते संबन्धित सर्विस मामले, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन संस्थित मामले आदि वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
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