दुष्कर्म का दूसरा आरोपित भी गिरफ़्तार, पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भेजा गया जेल

कछौना (हरदोई) : कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लड़की को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म के दूसरे आरोपित को भी कछौना पुलिस ने कछौना कस्बे के मुख्य चौराहे से गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपित राम सुचित त्रिपाठी निवासी ग्राम टिकारी कोतवाली कछौना उम्र 30 वर्ष को कछौना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरा आरोपित पुष्पेंद्र कुमार फरार चल रहा था। जिसे रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कस्बे के मुख्य चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बतातें चलें कुछ दिन पूर्व एक किशोरी को दोनों आरोपित गांव से बहला-फुसलाकर बाइक पर बैठाकर एक जंगल को ले गए थे। जहां दोनों ने किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपितों ने घर में किसी को बताने पर किशोरी को जान से मारने की धमकी दी। परंतु किशोरी ने साहस का परिचय देते हुए परिजनों को सारी घटना की जानकारी दी थी। जिसके बाद परिजनों ने लड़की को थाने लाकर आरोपितों के खिलाफ लिखित रूप में तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक हंसमती ने लड़की का बयान दर्ज कर मेडिकल टेस्ट करा कर तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ धारा 452, 376डी०, 506 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर शनिवार को आरोपित राम सुचित त्रिपाठी को रेलवे क्रॉसिंग के पास से प्रभारी निरीक्षक हंसमती की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दूसरा आरोपित पुष्पेंद्र कुमार पुत्र सूबेदार निवासी ग्राम टिकरी कोतवाली कछौना फरार था। जिसे कछौना पुलिस ने रविवार को कछौना कस्बे के मुख्य चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा आरोपितों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता