सण्डीला के मंडी सचिव पर यौन शोषण व दलित उत्पीड़न की रिपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

   यौन शोषण के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के आदेश के बाद कोतवाली संडीला में कृषि उत्पादन मंडी समिति संडीला के सचिव अशोक कुमार सक्सेना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।कोर्ट ने पहले ही रिपोर्ट दर्ज करने व दर्ज रिपोर्ट की प्रति तीन दिन के अंदर अदालत में पेश करने का भी आदेश दिया था। बतादें की पीडिता ने अदालत में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह अनुसूचित जाति की युवती है। आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर पद पर कार्यरत थी। सचिव की नियुक्त जुलाई 16 में हुई थी। अगस्त से उन्होंने यौन उत्पीड़न शुरु कर दिया। 22 मार्च 17 को शाम करीब 4.30 बजे कार्यालय में बुरी नियत से पकड़ लिया । कहा कि इधर उधर शिकायत करती है। जान से मारने की धमकी दी। व अपमानित कर भगा दिया। इसकी सूचना संडीला थाना सहित पुलिस उच्चाधिकारियों से की लेकिन सुनवाई नहीं हुई तब अदालत की शरण ली। अदालत ने कोतवाली संडीला को आदेशित किया कि प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराएं। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर 3 दिन के अंदर न्यायालय में पेश करें।आदेश के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस संबंध में सचिव अशोक कुमार सक्सेना ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह उन्हें बदनाम करने के लिए साजिश है।