माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित आदेश के क्रम मे उत्तराखण्ड मे प्लास्टिक/थर्माकोल के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यह जानकारी देते हुये जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य मे किसी भी प्रकार की प्लास्टिक/थर्माकोल से बनी थैलियों, पत्तल, गिलास, कम, पैकिंग सामाग्री के प्रयोग, विक्रय एवं भण्डारण को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्होने उत्तराखण्ड जाने वाले तीर्थ यात्रियों से प्लास्टिक/थर्माकोल से बनी वस्तुओं को प्रयोग न करने की सलाह दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वाले से पंाच हजार का आर्थिक दण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वसूल किया जायेगा।
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