पराली जलाने पर 72 किसानों पर लगा 2.65 लाख रू0 का जुर्माना

                 उप कृषि निदेशक डा0 आशुतोष कुमार मिश्र ने बताया है कि मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन कराने हेतु किसानो द्वारा फसल अपशिष्टो के जलाने को पूर्णतयः प्रतिबन्धित करते हुए इसका उल्लंघन करने वाले 02 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले कृषको पर रू0 2500/-प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ क्षेत्रफल वाले कृषको पर रू0 5000/-प्रति घटना तथा 05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले किसानो पर रू0 15000/-प्रति घटना अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
                 उन्होने बताया कि कृषको द्वारा फसल अपशिष्टो के जलाने पर कार्यवाही हेतु जनपद स्तरीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी के स्तर से कृषि, राजस्व व पुलिस विभाग के एक-एक कार्मिको के संयुक्त सचल दल विकास खण्डवार गठित कर दिये गये है। जिनको अपने-अपने क्षेत्रो में नियमित भ्रमण करने और पराली जलाने की घटना होने पर उनकी सूचना तत्काल सक्षम स्तर को देने हेतु निर्देशित किया गया है। कृषको द्वारा अपने खेतो में फसल अपशिष्टो को जलाये जाने की घटना प्रकाश में आने पर जिलाधिकारी द्वारा गंभीर रूख अपनाते हुए इन कृषको को नियमानुसार अर्थ दण्ड से अधिरोपित करने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस सन्दर्भ में अब तक जनपद के शाहाबाद, बावन, एवं बिलग्राम विकास खण्डों से पराली जलाये जाने की 72 घटनाएं प्रकाश में आयी हैं जिस हेतु सम्बन्धित कृषको पर 2.65 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इन कृषको में सुखबिन्दर सिंह, दयाल सिंह, रजबन्त सिंह, बाबूराम, हरिराम, नन्हेलाल, दलबीर सिंह, गुरूमेज सिंह, मेजर सिंह, किसन मुरारी, महेन्द्र, सत्यपाल तथा पोहकर आदि सम्मिलित है। पराली जलाये जाने की घटनाओं की रोकथाम व सूचनाओं के समय से प्रेषण न करने हेतु उप कृषि निदेशक द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुए दो कर्मचारियों प्रमोद कुमार टी0ए0 गु्रप सी तथा साहिल कुमार बीटीएम को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।