सपा जिला महासचिव की मुश्किलें बढ़ी, 7 मार्च तक रहेंगे जिला बदर

          सपा जिला महासचिव की मुश्किल कम नहीं हो रही है। जिलाधिकारी की ओर से जिला बदर किए जाने के आदेश के विरुद्ध वीरे यादव की ओर से आयुक्त के न्यायालय में दाखिल अपील को लखनऊ मंडल के आयुक्त ने खारिज कर दिया है। आयुक्त की ओर से अपील खारिज किए जाने की रिपोर्ट पर डीएम ने पुलिस अधीक्षक ने 8 सितंबर के आदेश का पालन कराने को कहा है।
                 डीएम शुभ्रा सक्सेना ने भू-माफिया एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अरवल थाना क्षेत्र के उमरौली जैतपुर के मजरा बरगदापुरवा निवासी सपा जिला महासचिव वीरेंद्र सिंह उर्फ वीरे यादव को भी 8 सितंबर को 6 माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश दिए थे। डीएम के आदेश के विरुद्ध वीरे यादव ने आयुक्त के यहां अपील की थी। बताया गया कि मंडलायुक्त ने की गई कार्रवाई के आदेश से संबंधित पत्रावली को परीक्षण के लिए तलब किया था और परीक्षण के उपरांत वीरे यादव की अपील को बलहीन होने के कारण निरस्त कर दिया है और निरस्तीकरण आदेश की प्रति भी जिले को उपलब्ध कराई गई है।बताया गया कि आयुक्त की ओर से अपील निरस्त किए जाने का आदेश प्राप्त होने पर डीएम ने एसपी से कहा है कि 8 सितंबर को वीरे यादव को जिला बदर किए जाने का आदेश 7 मार्च 2018 तक प्रभावी तक रहेगा। कहा है कि जिला बदर के अादेश का अनुपालन कराने के लिए थाना पुलिस को प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा जाए।