जनपद में धारा 144 लागू

                   जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रा सक्सेना ने बताया है कि 30 सितम्बर दशहरा, 01 अक्टूबर को मोहर्रम, 02 अक्टूबर गांधी जयन्ती तथा 19 अक्टूबर 2017 दीपावली का त्योहार मनाया जाना है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी किये जाने की आशंका को दृष्टिगत जनपद हरदोई में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 27 सितम्बर से 25 अक्टूबर 2017 तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गयी है।
                  उन्होने बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र, धारदार शस्त्र, लाठी-डण्डा आदि लेकर सार्वजनिक स्थनों पर नही जायेगा, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगे, कोई भी व्यक्ति जनसभा, प्रचार सभा तथा जुलूस आदि सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसा कोई कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगों की भावना आहत हो या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। कोई भी हल्का वाहन ऐसे शीशे चढ़ाकर नही चलेगा जिन पर रंगीन फिल्म लगी हो, वाहन के भीतर बैठने वाले व्यक्ति व समान पूर्ण रूप से दिखने चाहिये। जिलाधिकारी ने कहा है कि आदेशों का उलंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा- 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।