दुकानदार नियमानुसार खोलें दुकानें : डीएम


बदायूँ: लाॅकडाउन 4.0 अन्तर्गत समस्त प्रकार की दुकानों को शर्ताें के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। डीएम, एसएसपी ने लाॅकडाउन का निरीक्षण करते हुए अपील की है कि खरीददारी के समय दुकानदार व ग्राहक कोरोना वायरस के बताए गए नियमों का पूर्णतया पालन करें। एक दुकान में पाँच से अधिक व्यक्ति न हों। फिजीकल डिस्टेसिंग का ध्यान रखा जाए, जिसका दायित्व सम्बन्धित दुकानदार का होगा। जिन दुकानदारों ने दुकान के बाहर दो गज की दूरी पर सफेद रंग का सर्किल नहीं बनवाए हैं वह वनवा लें। फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन न कराने वाले दुकानदारों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। दुकानदार ग्राहकों तथा स्टाफ को सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मास्क, गमछा, रूमाल, दुपट्टा लगे ग्राहकों ही दुकान में प्रवेश की अनुमति दें। जिस व्यक्ति ने मास्क आदि नहीं लगाया है, उससे बिक्री एवं खरीददारी न की जाए। दुकानदारों एवं ग्राहकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है।

बुधवार को जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी ने लाॅकडाउन का कछला में निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए घरों में अधिक समय बिताएं। खरीदारी करके सीधे अपने घर जाएं। बेवजह भीड़ न इकट्ठी होने पाए। लाॅकडाडन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इसे कतई हल्के में न लें। जरा सी लापरवाही जीवन के लिए घातक बन सकती है। अपना और अपने परिवार के लिए बताए गए इन नियमों का पूर्णतया पालन करें। फिजीकल डिस्टेंस का पालन खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए लाॅकडाउन और फिजीकल डिस्टेंसिंग बहुत ही प्रभावी उपाय है। खांसते, छींकते समय मुंह को रूमाल व टिश्यू से ढकें। हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहे या सेनीटाइजर से साफ करें। मुंह ढकने के लिए मास्क, गमछा, तौलिया, दुपट्टा या बडे़ रूमाल का प्रयोग करें, बुर्जुगों एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखे। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ्य रहें।