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राज्य सूचना आयोग ने ईओ बेनीगंज पर लगाया ₹25000 का जुर्माना

बेनीगंज, हरदोई। मोहल्ला कृष्णा नगर, बेनीगंज हरदोई के वरिष्ठ आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील वैश्य ने दिनांक 27 दिसम्बर 2018 को बेनीगंज नगर पंचायत से सम्बन्धित आठ बिन्दुओं की वांछित सूचनाएं कार्यालय डीएम, हरदोई के माध्यम से मांगी थी जिसमें ईओ, बेनीगंज तथा एडीएम, हरदोई ने अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी वांछित सूचनाएं आवेदनकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई।

तत्पश्चात द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में योजित की गई जिसमें करीब पांच सुनवाई होने पर भी सम्बंधित जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदनकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। कई ने जनसूचना अधिकार एवं राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा पारित आदेशों की खुली अवमानना तथा अपमान किया है, जिसके लिए ईओ, बेनीगंज महेश प्रताप श्रीवास्तव के विरुद्ध आरटीआई कानून की धारा 20 (1) के तहत 25000/- रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। नगर पंचायत बेनीगंज के मामले से यह प्रमाणित होता है कि जनपद हरदोई के लोक जनसूचना अधिकारी, आरटीआई कानून की मंशा के बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों एवं संसद तथा आरटीआई कानून के आदेशों को रौंदते हुए मनमर्जी का कार्य कर आरटीआई कानून को धता बताते हुए कानून को खुलेआम मुंह चिढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता