खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ करने वालों को डीएम की सख्त चेतावनी, होगी कठोर कार्यवाही

गोंडा डीएम जेबी सिंह ने जिले में खाद्यान्न की उठान शत-प्रतिशत पूरी व समय से कराने के दृष्टिगत ब्लाकवार दो-दो जिला स्तारीय अधिकारियों को नामित कर दिया है जो प्रत्येक ब्लाक पर निर्धिारित तिथियों में जाकर स्वयं की उपस्थिति में खाद्यान्न का उठान कराएगंे तथा उठान की रिपोर्ट सीधे डीएम को देगें।

यह जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि आवंटन माह से पूर्ववर्ती माह की 21 तारीख से 30, 31 तारीख तक ब्लाॅक गोदामों से उचित दर विक्रेता द्वारा गेंहॅूं, चावल, चीनी की पूरी आंवटित मात्रा का उठान एक साथ किया जायेगा। डीएम ने बताया कि यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि ब्लाॅक गोदामों से निकासी के समय गोदामो पर अवांछित तत्व उपस्थित होकर वितरण व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए जनपद के समस्त 16 ब्लाॅक गोदामों पर माह मई 2018 में माह की 21 तारीख से 31 तारीख तक उचित दर विक्रेताओं में आवश्यक वस्तुओं का निर्गमन किये जाने की जांच हेतु तिथिवार 32 जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित किया गया है। डीएम ने नामित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नामित तिथियों में अपने नाम के सम्मुख अंकित गोदाम एवं तिथियों पर उपस्थित रहकर वितरण व्यवस्था पर सतर्कत दृष्टि रखेगें तथा 31 मई कोे सांयकाल तक अपनी आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। नामित अधिकारी गोदामों पर अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में डीएम के व्हाट्सअप पर सम्बन्धित की फोटो भी प्रेषित करेगें। इसके अलावा डीएम ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया है वे कि माह मई 2018 में निर्गमन तिथि माह की 21 तारीख से 31 तारीख तक सभी गोदामों को नियमित रूप से खुलवाकर आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न, चीनी का उचित दर विके्रताओं में निर्गमन कराना सुनिश्चित करेगेें। गोदामों पर दुकानदारवार आवंटन, निर्गमन तिथि, रोस्टर का अंकन सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्तर से समस्त गोदाम प्रभारियों/विपणन निरीक्षकों को निर्देशित करें कि उचित दर विके्रताओं को आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न तौल कर उपलब्ध कराया जाय तथा तौल की तकपट्टी बनायी जाय। प्रत्येक गोदाम प्रभारी निर्गमन के समय गोदामों पर उपस्थित रहकर स्टाक व वितरण पंजिका को अद्यतन रूप से सुव्यवस्थित रखेगें। उन्होने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जांच में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी पायी जाती है तो सम्बन्धित गोदाम प्रभारी के विरूद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।

डीएम ने बांट माप निरीक्षक, गोण्डा को भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक गोदामों पर खाद्यान्न निर्गमन के समय रैण्डम उपस्थित होकर गोदाम में उपलब्ध बांट माप एवं तौली गयी बोरियों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करें कि गोदामों पर उपलब्ध बांट माप नियमानुसार हों एवं तौली गयी बोरियाॅं तकपट्टी पर अंकित मात्रा के अनुरूप हों। ब्लाॅक गोदामों से खाद्यान्न निर्गमन के उपरान्त उचित दर विके्रताओं द्वारा अपने दुकान पर रखे जाने के सत्यापन हेतु उप जिलाधिकारियों द्वारा दुकानवार क्षेत्रीय लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों से करायी जाती है के क्रम में समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि तृतीय स्तर पर सत्यापन हेतु दुकानदारवार क्षेत्रीय लेखपालों, ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ड्यूटी लगवाते हुए माह की 01 तारीख से 04 तारीख तक शत प्रतिशत दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्नों का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेगें तथा सत्यापन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर संकलित कर डीएम को कैम्प कार्यालय के साथ-साथ जिला पूर्ति कार्यालय गोण्डा में 5 जून तक तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों तािा खाद्यान्न वितरण व्यवसथा से जुड़े अन्य लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वितरण में यदि कहीं भी किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ करने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहें।