अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के आवेदन पत्र 23 अप्रैल 2019 तक बीएसए या बीईओ कार्यालय में जमा करें

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमन्तराव ने बताया है कि जिलाधिकारी पुलकित खरे के निर्देशानुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का ग्रामीण क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना है, जिसकी अन्तिम तिथि 23 अप्रैल 2019 है। 

उन्होने कहा कि अभिभावको से अपील की जाती है कि वह इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने बच्चों का कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिलाने हेतु 23 अप्रैल 2019 तक अपने बच्चों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करे। पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु बच्चों की आयु 01 अप्रैल को तीन वर्ष से अधिक व छः वर्ष से कम होनी चाहिए तथा कक्षा-1 में प्रवेश हेतु बच्चें की आयु छः वर्ष या उससे अधिक तथा सात वर्ष से कम होनी चाहिए। अलाभित समूह के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग के बच्चें तथा दुर्बल वर्ग के अन्तर्गत अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रूपया से कम होनी चाहिए।