जम्‍मू कश्‍मीर में लागू अनुच्छेद 35-ए की प्रासंगिकता पर होगी सुनवायी

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 35 अ की प्रासंगिकता पर सुनवायी करने का विचार किया है । जम्मू कश्मीर के नागरिकों के विशेष अधिकारों और सुविधाओं से सम्बद्ध संविधान के अनुच्छेद 35-ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका और तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की है। जम्मू कश्मीर के स्थाई निवासियों के बारे में प्रावधान पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने व्यवस्था दी कि यदि यह अनुच्छेद प्रासंगिक नहीं हैतो इसे संविधान पीठ में तय किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने का फैसला कर सकती है।