नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जतायी है । ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया । कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिंसा को रोकने के लिए सुरक्षा कार्यबल गठित कर उसमें नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाए । गोरक्षकों पर होने वाले हालिया हमलों को शीर्ष अदालत ने ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे संबंधित पुलिस महानिदेशकों की मदद से राजमार्गों को गो रक्षकों से सुरक्षित रखें ।
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