ऋण मोचन योजना के तहत शिकायत 15 जून तक दर्ज करायें – मुख्य विकास अधिकारी

                  मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार अवगत कराया है कि शासनादेश के अनुसार बैंक एवं तहसील स्तर से सत्यापन में पात्र पाये गये किसानों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जा चुका है किन्तु जिन किसान को उक्त योजना के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत है तो वह बढ़ी हुई दिनांक 15 जून 2018 तक शिकायत दर्ज करा सकते है।
                 उन्होंने कहा है कि शिकायत/आवेदन करते समय पात्रता संबंधी समस्त सूचनायें जैसे आधार, केसीसी नम्बर, भूमि संबंधी विवरण, बैंक खाता आदि का अंकन किया जायेगा और प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर जांचोपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्र पाये गये समस्त किसानों हेतु डिमान्ड जनरेशन पोर्टल पर करते हुए पात्र किसानों के खातों में धनराशि के अन्तरण के साथ मूल रूप में प्रसारित फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रक्रिया जनपद स्तर पर ही की जायेगीं।