जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राकेश दूबे ने अवगत कराया है कि पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित समस्त इकाइयों ( खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्यम प्रोत्साहन एवं उद्योग केन्द्र व उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड) को उनको मिलने वाली मार्जिन मनी (सब्सिडी) के साथ ही साथ आगामी तीन वर्षो तक अधिकतम 13 प्रतिशत तक का ब्याज उपादान दिये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।
इस सम्बन्ध में श्री दूबे ने सभी ऋणदाता बैंकों से कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018 -19 में वितरित ऋण के सापेक्ष दावा बिल उद्यमी के पक्ष में प्रस्तुत किया जा सकता हैैं।