गिरफ्तारी के डर से विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है । वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया कि यह कानून बनने से आर्थिक अपराधियों को भगोड़ा घोषित किये जाने के बाद सरकार उनकी भारत में परिसम्पत्तियां कुर्क कर सकेगी । उन्होंने बताया कि एक अरब रुपये या इससे अधिक के आर्थिक अपराध इसके दायरे में आएंगे । क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अवॉइड करने के लिए जो व्यक्ति बाहर जाता है उसे फ्यूजिटिव अफेन्डर माना जाएगा । वित्तमंत्री ने बताया कि संसद के बजट सत्र के सोमवार से शुरू हो रहे दूसरे चरण में यह विधेयक लाया जाएगा ।
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