कृषि कार्य हेतु पंजीकृत वाहन का व्यावसायिक प्रयोग करने पर प्रभावी कार्यवाही की जायेगी । इसी के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अनाधिकृत रूप से संचालित दो ट्रैक्टर, एक बस, एक ट्रक, एक क्रेन को निरुद्ध किया गया ।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रर्वतन दयाशंकर ने अवगत कराया है कि जनपद में अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध 03 मार्च 2021 को सघन अभियान चलाया गया तथा चेकिंग के दौरान अनाधिकृत रूप से संचालित दो ट्रैक्टर, एक बस, एक ट्रक, एक क्रेन को निरुद्ध किया गया । 05 बसों एवं एक ट्रक का चालन भी किया गया, जिसमें लगभग ₹5 लाख प्रशमन शुल्क एवं कर देय है।
उन्होंने जनपद के समस्त ट्रैक्टरस्वामियों एवं चालकों से कहा है कि जो वाहन स्वामी अपने ट्रैक्टर/ट्राली का व्यावसायिक प्रयोग कर रहे है वे अपने ट्रैक्टर/ट्राली का परमिट व्यावसायिक रूप में दर्ज कराने के उपरान्त ही वाहन का संचालन करें । यदि कोई कृषि कार्य में पंजीकृत वाहन का व्यावसायिक प्रयोग होते हुए पाया जायेगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रशमन शुल्क एवं कर जमा कराया जायेगा। उन्होंने व्यावसायिक/अव्यावसायिक वाहन स्वामियों से कहा है कि मानक के अनुरूप रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, डैशबोर्ड, डेंटिंग-पेंटिंग आदि सही कराकर फिटनेस के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर निरीक्षण हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करें।