जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि 20, 21 मार्च 2019 को होली के त्यौहार तथा लोकसभा सामन्य निर्वाचन एवं 13 अप्रैल 2019 को रामनवमी के दृष्टिगत असमाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी व अव्यवस्था फैलाने जाने की किसी भी आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की नितान्त आवश्कता है, इसलिए जनपद की सीमा में 15 मार्च से 15 अप्रैल 2019 तक दण्ड प्रक्रिया संहित की धारा 144 लागू की जाती है जो तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।
श्री खरे ने कहा है कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्त किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर, रायफल, नुकीले शस्त्र जैसे बल्लम, भाला तथा धारदार शस्त्र तलवार, छुरी, बरछी, करौली, गुप्ती और लाण्ठी, डण्डा आदि लेकर नही चलेगें, यह आदेश ड्यूटी पर रहने वाले राजकीय कर्मचारियों एवं असहाय व अशक्त व्यक्ति जो डण्डा का सहारा लेकर चलते हो लागू नही होगी।
उन्होने कहा है कि इस दौरान बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोग इकट्ठे नही होगें और किसी प्रकार की सभा एवं जुलूस आदि नही निकाला जायेगा तथा जुलूस निकालने का स्थान, समय एवं मार्ग की सूचना स्थानीय पुलिस को एक दिन पहले उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होने कहा है कि जिले की सीमा के भीतर खान-पान से सम्बन्धित समस्त दुकानें 10 बजे रात्रि तक तथा बाजार की शेष दुकानें सायं 08 बजे तक प्रत्येक दशा में बन्द कर दी जायेगी।