केंद्र ने बडी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामानके आयात को आईजीएसटी से छूट दे दी है। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन/एपीआई, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेनट्रेटर्स, क्रायोजेनिकटैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं। यह छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निश्शुल्क वितरण के लिए तीस जून तक जारी रहेगी। इस छूट से आई जी एस टी के भुगतान के बिना ही कोविड राहत आपूर्ति काआयात और निश्शुल्क वितरण किया जा सकता है।
राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस राहत का लाभ देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इससे पहले केन्द्र ने ऐसेचिकित्सा उपकरणों और सामान को आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी थी।