पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिया है। उनके 2013 के चुनाव में संयुक्त अरब अमिरात में अपने वर्क परमिट की जानकारी नहीं देने के कारण ऐसा किया गया है। न्यायालय की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ के नेता उस्मान डार की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इस चुनाव में डार, आसिफ के प्रतिद्वंद्वी थे और चुनाव हार गए थे। न्यायालय के इस फैसले के बाद आसिफ अब किसी सरकारी या पार्टी पद पर रह नहीं सकेंगे।
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