30 दिन के अन्दर अपने वाहन के पंजीकरण का नवीनीकरण करा लें :- दीपक शाह

            सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन दीपक कुमार शाह ने निजी दो पहिया, चार पहिया एवं परिवहन वाहन के स्वामियों से कहा है कि जिनके वाहन पंजीयन की तिथि 15 वर्ष पूर्ण कर चुके है और ऐसे वाहन के पंजीयन का नवीनीकरण नही कराया है वह 30 दिन के अन्दर अपने वाहन के पंजीकरण का नवीनीकरण निर्धारित प्रक्रियानुसार करा लें और यदि वाहन का अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है तो पंजीयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कराते हुए अपने वाहन का निरस्तीकरण कराना सुनिश्चित करें।
              श्री शाह ने कहा है कि इस सूचना के 60 दिनों के अन्दर कार्यवाही यदि संबंधित वाहन स्वामी द्वारा नही की जाती है तो यह माना जायेगा कि स्वामी वाहन को आगे संचालन करने का इच्छुक नही है और वाहन पंजीयन को निलम्बित करने पर विचार किया जायेगा और यदि बिना निलम्बन किसी अवरोध के 06 माह तक बना रहता है तो वाहन का पंजीयन मोटरयान अधिनियम के तहत निरस्त कर दिया जायेगा।
              उन्होेने कहा है कि यदि कोई वाहन स्वामी उक्त सूचना के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें तो 60 दिनों के भीतर पंजीयन अधिकारी से सम्पर्क करें और यदि उपरोक्त तिथि के अन्दर कोई प्रत्यावेदन किसी वाहन के संबंध में प्राप्त नहीं होगा तो नियमानुसार वाहन स्वामियों के वाहन पंजीयन निलम्बित कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं वाहन स्वामी का होगा।