योगी मंत्रिपरिषद ने आबकारी नीति 2018-19 को मंजूरी दे दी है । प्रदेश में एक समान आबकारी नीति लागू करने के लिए मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर व बरेली मंडल के जिलों को मिलाकर बने विशिष्ट जोन मेरठ की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । अब दुकानों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और आबंटन ‘ई-लॉटरी’ से किया जाएगा । नई आबकारी नीति में किसी आवेदक को एक जिले में अपने नाम से या सह आवेदक के साथ दो से ज्यादा दुकानें आबंटित नहीं होंगी । लाइसेंस के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीते वर्ष का आयकर रिटर्न और हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा । इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और फर्जी आवेदक बाहर होंगे ।
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