कछौना, हरदोई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कुल आबादी के 75% लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाना है। जिसके तहत नगर पंचायत का लक्ष्य पूरा हो गया है। जिसमें काफी अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिसके लिए शासन स्तर से सत्यापन कार्य नगर पंचायत विभाग को करना है। लेकिन नगर पंचायत की हीला हवाली के चलते नगर पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य अधर में लटका है। जिसके कारण नगर में काफी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
नगर पंचायत की लापरवाही आम जनमानस पर भारी पड़ रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के अंतर्गत पात्र गृहस्थी लाभार्थियों व अंतोदय लाभार्थियों का चयन भोजन के अधिकार नियम के तहत राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिसके चयन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अपात्र लोग चार पहिया वाहन, एयर कंडीशनर, 5 केवीए अधिक क्षमता का जनरेटर, सरकारी कर्मचारी, 5 एकड़ से अधिक भूमि के किसान, आयकर दाता, शस्त्र धारक आदि भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। विभाग ने नगर पंचायत को कई बार पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारकों की सूची का पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिसमें नगर पंचायत को टीम गठित कर जांच कराकर अपात्र लोगों की सूची बनाकर उपलब्ध कराएं।
नगर में बड़े पैमाने पर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग उठाई जा रही है। उप जिला अधिकारी संडीला ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है। नगर में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की पात्रता की जांच कर अपात्र कार्ड धारकों की सूची सत्यापन कर तत्काल उपलब्ध कराएं। जिससे आपात राशन कार्ड धारकों के नाम विभागीय बेवसाइट से निरस्त किए जा सके। योजना में लक्ष्य सापेक्ष पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड बनवाए जा सकें।
रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता