उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर जुलाई के अंत तक फैसला देने को कहा है जिसमें दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज आई. पी. एल. स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। प्रधान न्यायाधीश न्यायामूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंड़पीठ ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की क्रिकेट खेलने की बेसब्री को समझता है, लेकिन शीर्ष न्यायालय इस मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करेगा।
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