कृषियंत्रों को प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल पर 25 अगस्त तक तत्काल बुकिंग करायें

कृषि यंत्र मूल्य का 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा : डीडी कृषि

उप कृषि निदेशक नन्द किशोर ने अवगत कराया है कि कृषि विभाग द्वारा संचालित एस0एम0ए0एम0, एन0एफ0एस0एम0, एन0एफ0एस0एम0ओ0एस0 एवं बी0जी0आर0 ई0आई0 योजना के तहत कृषि यंत्रों तथा पम्पसेट, रोटावेटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, पावर चैप कटर, हैरो, कल्टी वेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, लेजर लैण्ड लेबलर, ट्रैक्टर माउण्टेड स्प्रेयर, डिस्क प्लाऊ, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, स्ट्रा रीपर, थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोडाउन, आलू खोदाई मशीन इत्यादि में से कोई एक यंत्र लेने पर कृषि यंत्रों के मूल्य का 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेन्टर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

उन्होने कहा है कि इस योजना में जनपद कृषक, एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के लिए के लिए ग्रामीण उद्यमी कृषक, उद्यमी एवं युवा उद्यमी पंजीकृत किसान समिति, कृषि उत्पादक संघ तथा एन0 आर0एल0एम0 समूह को लाभान्ति किया जायेगा और योजना का लाभ प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वितरण किया जायेगा। डीडी कृषि ने जनपद के किसानों से कहा है कि उक्त कृषि यंत्रों को प्राप्त करने के लिए विभागीय पोर्टल www.upagrculture.com पर 25 अगस्त 2021 तक तत्काल बुकिंग करायें। उन्होने कहा है कि रू0-10 हजार से रू0-01 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों पर रू0-2500 तथा रू0- 01 लाख से ऊपर के अनुदान वाले यंत्रों एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु रू0-5000 की जमानत राशि नजदीकी यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और यंत्र क्रय करने के बाद पोर्टल पर बिल अपलोड अवश्य करें।